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31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वालों को मिलेगी पुरानी पेंशन

31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वालों को मिलेगी पुरानी पेंशन


रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत! 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वालों को मिलेगी पुरानी पेंशन

Railway OPS News 2026: भारतीय रेलवे ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) से जुड़े हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो।

यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें आवेदन पहले हो गया था लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति बाद में मिली।

क्या है रेलवे का नया आदेश?

रेलवे बोर्ड के नए निर्देश के अनुसार अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की तिथि को ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि माना जाएगा। पहले इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कई कर्मचारियों और उनके परिवारों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था।

अब यदि किसी आश्रित ने 31 दिसंबर 2003 तक आवेदन जमा कर दिया था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना के दायरे में माना जाएगा, चाहे नियुक्ति आदेश 1 जनवरी 2004 के बाद जारी हुआ हो।

क्यों लिया गया यह फैसला?

रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अक्सर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लग जाता था। कई मामलों में आवेदन और नियुक्ति के बीच वर्षों का अंतर आ गया, जिससे कर्मचारी परिवार पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित रह गए।

नए आदेश के बाद ऐसे लंबित मामलों का निस्तारण आसान होगा और तकनीकी कारणों से रुके हुए पेंशन लाभ का रास्ता साफ होगा।

सभी रेलवे जोनों में लागू होंगे निर्देश

रेलवे बोर्ड ने यह आदेश सभी रेलवे जोनों, उत्पादन इकाइयों, महाप्रबंधकों और मुख्य वित्तीय सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे देशभर के पात्र रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत

रेलवे कर्मचारी संगठनों और पेंशन से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्यायपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे वर्षों से लंबित कई मामलों का समाधान होगा और पात्र परिवारों को उनका अधिकार मिल सकेगा।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

  • जिनका अनुकंपा नियुक्ति आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जमा हुआ था।
  • जिनकी वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई।
  • ऐसे पात्र मामलों को रेलवे सेवा पेंशन नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचना: यह लाभ केवल पात्र मामलों पर लागू होगा। अंतिम निर्णय संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश और सेवा अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर लिया जाएगा।

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